Bihar News : बिहार की राजधानी पटना में पदस्थापित शिक्षकों और जिले के अलग-अलग शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आवास भत्ता यानी HRA से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना की ओर से जारी पत्र में शिक्षकों के आवास भत्ता की दर को निर्धारित श्रेणी के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। खास बात यह है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों को सबसे अधिक 20 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता मिलेगा, जबकि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के लिए यह दर 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि आवास भत्ता की दर को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें पटना नगर निगम क्षेत्र, वर्गीकृत शहर, अवर्गीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के दौरान इसी निर्धारित दर के आधार पर आवास भत्ता का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया है।
पटना नगर निगम में 20 प्रतिशत HRA
जारी सूची के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षकों को मूल वेतन की 20 प्रतिशत दर से आवास भत्ता दिया जाएगा। वहीं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में यह दर 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इसके अलावा मनरे, बिहटा, विक्रम, पालीगंज, नौबतपुर, मसौढ़ी, पुनपुन, फतुहा, खुशरूपुर, बाढ़ और बख्तियारपुर नगर निकायों को अवर्गीकृत क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों में आवास भत्ता की दर 7.5 प्रतिशत बताई गई है।
इस आदेश से उन शिक्षकों को विशेष रूप से राहत मिल सकती है, जिनके वेतन से अब तक आवास भत्ता की सही दर लागू नहीं हो रही थी या जिनकी पदस्थापना के स्थान के आधार पर HRA में संशोधन किया जाना बाकी था।
8 किलोमीटर की सीमा में भी मिलेगा लाभ
पत्र में सिर्फ नगर निकाय क्षेत्र की बात नहीं की गई है, बल्कि नगर निकाय से बाहर स्थित विद्यालयों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अवर्गीकृत शहर से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को 5 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता दिए जाने की बात कही गई है।
इसी तरह पटना नगर निगम और मोकामा नगर परिषद की 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर लागू होगी। हालांकि इसके लिए संबंधित कार्यालय से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा।
जुलाई 2026 की अनुपस्थिति विवरणी में करना होगा संशोधन
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि जुलाई 2026 की अनुपस्थिति विवरणी में आवास भत्ता की संशोधित दर को शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेज तैयार करते समय HRA की सही दर का ध्यान रखना होगा।
पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय के आवास भत्ता की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी तत्काल स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आवास भत्ता का भुगतान निर्धारित दर से किया जा सके।
प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों तथा संबंधित विद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अनुपस्थिति विवरणी में संशोधन करते समय संबंधित विद्यालय किस नगर निकाय क्षेत्र में स्थित है और उसका वार्ड नंबर क्या है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
ऐसे में पटना जिले के शिक्षकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि HRA की दर सीधे उनके मासिक वेतन पर असर डालती है। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पदस्थापना वाली जगह की श्रेणी और लागू आवास भत्ता दर की जानकारी अपने विद्यालय या संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय से जरूर जांच लें।





