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खुले में मांस-मछली कारोबार बैन: निगम ने चलाया सख्त अभियान, 686 दुकानों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम ने खुले में मांस और मछली बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले 1135 दुकानदारों को नोटिस दिए गए और 686 दुकानों पर तुरंत रोक लगाई गई। निगम ने साफ-सफाई

खुले में मांस-मछली कारोबार बैन: निगम ने चलाया सख्त अभियान, 686 दुकानों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
Tejpratap
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Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में अब खुले में मांस और मछली बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना नगर निगम ने शहरभर में बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया है।


नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर पिछले एक महीने के भीतर पूरे शहर में व्यापक सर्वे कराया गया। इस दौरान कुल 1420 मांस और मछली की दुकानों की पहचान की गई। जांच में यह सामने आया कि बड़ी संख्या में दुकानदार तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और खुले में ही बिक्री कर रहे थे।


सर्वे के बाद नगर निगम ने 1135 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दुकानदारों पर आरोप है कि उन्होंने साफ-सफाई, ढांचे और लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा 686 दुकानों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए खुले में बिक्री पर रोक लगा दी गई है।


नगर निगम ने यह भी साफ किया है कि अब मांस और मछली की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, मांस को खुले में नहीं बल्कि पारदर्शी शीशे के अंदर रखकर बेचना होगा और दुकान का ढांचा भी तय नियमों के अनुसार होना चाहिए।


लाइसेंस को लेकर भी निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। लंबे समय से बंद पड़े लाइसेंस सिस्टम को फिर से लागू किया गया है, ताकि सभी दुकानदार नियमों के तहत अपना व्यवसाय कर सकें। हालांकि, एक महीने के भीतर सिर्फ 12 दुकानदारों ने ही लाइसेंस लिया है, जो कि बेहद कम संख्या है। कई आवेदन मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण खारिज भी कर दिए गए हैं।


कार्रवाई के दौरान राजधानी अंचल में सबसे ज्यादा सख्ती देखने को मिली, जहां 313 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा पाटलिपुत्र अंचल में 145 और बांकीपुर अंचल में 139 दुकानों पर कार्रवाई की गई। पटना सिटी और अजीमाबाद इलाकों में भी टीम ने औचक निरीक्षण कर अवैध ठेलों और गुमटियों को हटाने के निर्देश दिए हैं।


नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। जिन दुकानदारों ने नोटिस मिलने के बावजूद लाइसेंस नहीं लिया या खुले में बिक्री जारी रखी, उनके सामान को जब्त किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और पूरे शहर में नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है।