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पटना हाईकोर्ट से एक लाख के इनामी RJD नेता देवा गुप्ता को बड़ी राहत, HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; बिहार पुलिस को झटका

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिनों में निर्धारित की।

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने आरजेडी नेता और मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे देवा गुप्ता को तत्काल राहत मिली है। मोतिहारी पुलिस ने देवा गुप्ता के ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।


20 दिसंबर 2025 को मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिले के टॉप 100 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। इसमें जमीन माफिया, शराब, हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के नाम थे। इस सूची में देवा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर था। 


पुलिस के अनुसार, उन पर कुल 28 अपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो में वे फरार चल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें 1 लाख रुपये का इनाम देने के साथ 10 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।


इस बीच देवा गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जस्टिस संजय कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस को निर्देश दिया कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तारी न करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिनों में निर्धारित की है।


देवा गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर मोतिहारी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। मोतिहारी पुलिस का कहना है कि उनका अपराध रिकॉर्ड लंबा और खतरनाक है। उन पर चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और जमीन विवाद में हिंसा जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि उनका संगठित गिरोह इलाके में दहशत का राज चला रहा है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता