ब्रेकिंग
दहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तारमुकेश सहनी का यूपी में भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', 2027 में निषाद समाज देगा जवाबBihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहरED का बड़ा एक्शन: TMC के तीन बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़तेजस्वी पर रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला, बोले- यूरोप में पार्टी के लिए नई जमीन तलाश रहे नेता प्रतिपक्षदहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तारमुकेश सहनी का यूपी में भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', 2027 में निषाद समाज देगा जवाबBihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहरED का बड़ा एक्शन: TMC के तीन बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़तेजस्वी पर रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला, बोले- यूरोप में पार्टी के लिए नई जमीन तलाश रहे नेता प्रतिपक्ष

पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है. बताया जाता है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है. अगले आदेशों तक सस्प

पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश
First Bihar
2 मिनट

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है. बताया जाता है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है. अगले आदेशों तक सस्पेंड किये गए जज को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है. 


आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है. जांच के लंबित रहने या अगले आदेशों तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है.  


हाईकोर्ट के आदेशानुसार, प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे. निलंबित अवधि में उज्ज्वल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे. 

टैग्स