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सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी करने का आदेश, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. पटना उच्च न्यायालय ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के सभी 13

सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी करने का आदेश, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
First Bihar
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. पटना उच्च न्यायालय ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है. इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 


गुरूवार को अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने  बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया. इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी. उच्च न्यायालय कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया है. 


पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार में आजीवन सजा काट रहे सभी 15 दोषियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच, जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने बरी कर दिया हैं. हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अशुल राज के दलीलों के सामने सरकारी पक्ष नहीं टिक सका. गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में प्रतिबंधित एमसीसी के सशक्त उग्रवादियों ने 34 लोगों को गोली मारकर और गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था.

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