Patna News: पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, दिवाली- छठ पूजा को लेकर DM ने जारी किया आदेश

Patna News: पटना जिला प्रशासन ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। डीएम त्यागराजन एस.एम ने यह निर्देश जारी किया है, ताकि त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था में कोई चूक न हो।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Thu, 16 Oct 2025 01:17:39 PM IST

Patna News

प्रतिकात्मक - फ़ोटो Google

Patna News: चुनाव के बीच बिहार में दिवाली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी बीच पटना जिला प्रशासन ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कमर कस ली है और सभी अधिकारियों की छुट्टिया अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। 


पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम ने सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। आगामी 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पटना जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक रहेगी। दिवाली और छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म करने तक छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। जिला प्रमंडल प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है।


जिलाधिकारी कार्यालय, पटना की गोपनीय शाखा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि, “इस वर्ष दीपावली का त्योहार दिनांक- 20.10.2025 को मनाया जायेगा। इसके उपरांत लोक आस्था एवं पवित्रता का छठ महापर्व दिनांक- 25.10.2025 को नहाय-खाय से प्रारम्भ होकर दिनांक- 28.10.2025 को प्रातःकालीन अर्ध्य के साथ सम्पन्न होगा। 


इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडलवार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर जिला मुख्यालय स्तर से लेकर अनुमण्डल स्तरीय / क्षेत्रीय पदाधिकारियों का अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वूपर्ण है।


उपरोक्त के आलोक में कार्यहित में जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारियों/ तकनीकी पदाधिकारियों/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर दिनांक-18.10.2025 से दिनांक-28.10.2025 तक रोक लगायी जाती है।


यदि किसी पदाधिकारी / तकनीकी पदाधिकारी / पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वे वरीय प्रभारी / उचित माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अवकाश आवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे।”