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नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में दी बड़ी राहत, अब शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा सकेंगे मालिक, भरना होगा इतना पैसा

PATNA : बिहार में लागू शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अब शराब केस में जप्त किये गए गाड़ियों को उसके मालिक छुड़वा सकेंगे। हालांकि, इस

नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में दी बड़ी राहत, अब शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा सकेंगे मालिक, भरना होगा इतना पैसा
Tejpratap
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PATNA : बिहार में लागू शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अब शराब केस में जप्त किये गए गाड़ियों को उसके मालिक छुड़वा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें गाड़ी की कीमत की 10 फीसदी राशि जमा करानी होगी। इस बात का फैसला राज्य सरकार के तरफ से बीते शाम लिया गया है। 


दरअसल, बिहार सरकार और  उत्पाद विभाग के तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि अब शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई गाड़ियों को मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, राज्य में आगामी 1 जून से  उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। यह राशि गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। 


मालूम हो कि, इससे पहले शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग या पुलिस प्रसाशन किसी वाहन को पकड़ती थी तो उसे अपने पास जब्त कर लेती थी। इसमें  अबतक जुर्मना के तहत छोड़ने का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया था। लेकिन, अब राज्य सरकार के यह निर्णय लिया है कि इन गाड़ियों को वाहन मालिक उनके मूल कीमत के 10 फीसदी जुर्माना देकर उसे वापस ले सकेंगे। राज्य कैबिनेट ने मद्य निषेध कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है।


इधर, नीतीश कैबिनेट में मद्यनिषेध विभाग में 1218 पदों का सृजन कर उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसपर भी सहमति जताई है। कैबिनेट से कुल 24 एजेंडे को मंजूरी मिली है। 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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