1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 13, 2025, 7:26:07 AM
Bihar police News - फ़ोटो file photo
Bihar police News: बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह काफी काम की खबर है। बिहार पुलिस मुख्यालय से एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें यह बताया गया है कि कुछ खास तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मी कभी भी थानाध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। आइए जानते हैं कि यह आदेश क्या है ?
दरअसल, राज्य के पुलिस थानों में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापन के लिए मुख्यालय की ओर से निम्न विशेष अर्हताएं यानी मिनिमम स्पेशल क्वालिटी तय की गई है।
पुलिस मुख्यालय के तरफ से जारी पत्र के अनुसार कहा गया कि इस पद पर ऐसे पदाधिकारी पदस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो। जिन्हें किसी केस के जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो।
इसके अलावा जिन्हें नैतिक अधमता के आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो। इसमें महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अभिरक्षा में हिंसा आदि शामिल है।
इधर जिन्हें विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के संचालनोपरांत तीन अथवा उससे अधिक सजा मिली हो, वैसे दोषी पाये गये पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा।