ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड : सोमवार को आएगा फैसला, ब्रजेश ठाकुर की याचिका खारिज

DELHI : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर फैसला सोमवार यानी 20 जनवरी को आएगा। दिल्ली के साकेत कोर्ट की तरफ से कल दोपहर बाद सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में अब तक तीन बार फैसले पर तारीख कल

FirstBihar
First Bihar
2 मिनट

DELHI : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर फैसला सोमवार यानी 20 जनवरी को आएगा। दिल्ली के साकेत कोर्ट की तरफ से कल दोपहर बाद सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में अब तक तीन बार फैसले पर तारीख कल चुकी है। इस बीच उसे डर हम कांड के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर की एक याचिका को दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 


मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि मामले में गवाहों का बयान भरोसे के लायक नहीं है। ब्रजेश ने अपने बयान में कहा था कि बच्चियों के बयान भरोसे लायक नहीं है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका को सत्र न्यायाधीश सौरव कुलश्रेष्ठ ने खारिज कर दिया। 


दरअसल ब्रजेश ठाकुर ने सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें बच्चियों की हत्या नहीं किए जाने की बात कही गई थी। ब्रजेश ठाकुर की याचिका में कहा गया था कि चुकी बच्चियों की हत्या का दावा गलत साबित हुआ है इसलिए गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस सौरव कुलश्रेष्ठ ने आरोपी की इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यौन उत्पीड़न और कथित हत्या दोनों अलग-अलग तरह के मामले हैं।