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BIHAR NEWS : खान सर को मिली बड़ी राहत, लेकिन रौशन आनंद को लगा झटका! पटना कोर्ट के फैसले से मचा हड़कंप

पटना कोचिंग फायरिंग और हंगामा मामले में सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज, जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। अगली सुनवाई 12 जून को।

BIHAR NEWS : खान सर को मिली बड़ी राहत, लेकिन रौशन आनंद को लगा झटका! पटना कोर्ट के फैसले से मचा हड़कंप
Tejpratap
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BIHAR NEWS : राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हंगामा मामले में मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद रोशन आनंद को जेल में ही रहना होगा, जबकि खान सर को अंतरिम सुरक्षा मिलने से तत्काल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है।


यह मामला राजधानी पटना में हुए कोचिंग छात्रों के प्रदर्शन, हंगामा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस प्रकरण में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान कई नाम सामने आए, जिनमें प्रसिद्ध शिक्षक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद भी शामिल हैं। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद दोनों पक्षों की ओर से अदालत में कानूनी राहत की मांग की गई थी।


मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रोशन आनंद की जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि फिलहाल उन्हें राहत देने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।


वहीं दूसरी ओर खान सर को अदालत से राहत मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। अदालत के इस आदेश का मतलब है कि अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इससे खान सर को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके समर्थकों और छात्रों के बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी।


सूत्रों के अनुसार, खान सर की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और जांच में सहयोग करने की उनकी पूरी मंशा है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम राहत देना उचित समझा। हालांकि यह राहत स्थायी नहीं है और मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे का फैसला करेगी।


कोर्ट ने खान सर के मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 जून निर्धारित की है। उस दिन अदालत उनके खिलाफ दर्ज आरोपों, जांच की प्रगति और पुलिस की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करेगी। इसके बाद यह तय होगा कि उन्हें आगे भी राहत मिलेगी या नहीं।


पटना के इस चर्चित मामले पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। शिक्षा जगत, छात्रों और राजनीतिक हलकों में भी इस प्रकरण को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। खान सर बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज मामले और अदालत की कार्रवाई पर लोगों की विशेष नजर बनी हुई है।


फिलहाल अदालत के ताजा आदेश के बाद जहां रोशन आनंद को झटका लगा है, वहीं खान सर को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें 12 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।