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K.K.पाठक के विभाग का नया फरमान, अब इन स्कूलों की TC होगी अमान्य; जानिए क्या है पूरी खबर

PATNA : केके पाठक जबसे शिक्षा विभाग की कमान संभालें हैं तबसे वो लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग -अलग फरमान जारी करते रहते हैं।इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग की ओर से आदे

K.K.पाठक के विभाग का नया फरमान, अब इन स्कूलों की TC होगी अमान्य; जानिए क्या है पूरी खबर
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : केके पाठक जबसे शिक्षा विभाग की कमान संभालें हैं तबसे वो लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग -अलग फरमान जारी करते रहते हैं।इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया हैं जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल संचालकों को अब ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा तभी वह किसी को टीसी दे सकेंगे वरना उनके टीसी का कोई महत्व नहीं रहेगा। 


दरअसल, शिक्षा विभाग बिना पंजीयन कराए चल रहे निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी में है। निजी स्कूल संचालकों को अब ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। अगर वे ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन नहीं करते है तो उनके द्वारा बच्चों को जारी किए जाने वाला टीसी मान्य नहीं होगा और जारी करते हैं तो वह अपराध श्रेणी में माना जाएगा। विभाग उन पर फर्जी टीसी जारी करने के आरोप में निजी स्कूल के संचालकों पर प्राथमिकी भी कर सकता है।


वहीं, जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिले में कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई करने वाले 35 सौ स्कूल संचालित हो रहे है। इनमें से मात्र 856 निजी स्कूलों ने ही ई-शिक्षा पोर्टल पर पंजीयन कराया है। विभाग का कहना है कि गली-मुहल्ले में कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई करने वाले निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में न तो जगह होती है और न ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था।


उधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक से अपील है कि वे बच्चों का नामांकन कराने से पहले उक्त निजी स्कूल के बार में पता कर ले कि वह विभाग से पंजीकृत है या नहीं। क्योंकि,कई बार गलत जगह एडमिशन लेने के बाद बच्चों का कैरियर बर्बाद हो सकता है।