ब्रेकिंग
पुलिस हेडक्वार्टर के सामने युवक की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबपुलिस हेडक्वार्टर के सामने युवक की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायब

हर्ष फायरिंग करने पर अब खैर नहीं, शादी- पार्टी में गोली चलाई तो होगी 2 साल की सजा ; भरना होगा जुर्माना

PATNA : आपने अक्सर यह देखा या सुना होगा कि शादी समारोह हो या उत्सव का कोई अन्य मौका इन दिनों लोग अपनी रसूख दिखाने के लिए जमकर हर्ष फायरिंग करते हैं। इस दौरान कई जगहों से फायरिंग मे

हर्ष फायरिंग करने पर अब खैर नहीं, शादी- पार्टी में गोली चलाई तो होगी 2 साल की सजा ; भरना होगा जुर्माना
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

PATNA : आपने अक्सर यह देखा या सुना होगा कि शादी समारोह हो या उत्सव का कोई अन्य मौका इन दिनों लोग अपनी रसूख दिखाने के लिए जमकर हर्ष फायरिंग करते हैं। इस दौरान कई जगहों से फायरिंग में जान जाने की भी बातें निकल कर सामने आती है, साथ ही साथ कई बार बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं। ऐसे में अब हर्ष फायरिंग करने वालों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अब किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा होगी। 


दरअसल, हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस महकमा ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में हथियारों का प्रयोग करने पर मनाही होगी। अब समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी।


मालूम हो कि, राज्य में शादी-विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के जख्मी होने और मौत की घटना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है।  हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।


इधर, इसको लेकर पुलिस महकमे के वरीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों को उनकी निजी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इन निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना आपराधिक कृत्य है। ऐसे में  हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यदि कोई हथियारों की लापरवाही से प्रयोग और दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो आरोपाी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

इस खबर के बारे में
Tejpratap

रिपोर्टर / लेखक

Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें