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कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने पर न्यायालय सख्त, शिवसागर सीडीपीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का दिया आदेश

PATNA: अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिला के शिवसागर सीडीपीओ प्रतिमा आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

PATNA: अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिला के शिवसागर सीडीपीओ प्रतिमा आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट ने अक्टूबर को जमानती वारंट तामील कराते हुए 16 अक्टूबर को उक्त सीडीपीओ को पेश करने का आदेश रोहतास पुलिस को दिया है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने उमेश प्रसाद सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

बता दें कि रिटायरमेंट के बाद का लाभ नहीं दिए जाने पर आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. उसमें सीडीपीओ स्वयं कोर्ट में उपस्थित हो कर सेवांत लाभ का भुगतान करने का दिलासा कोर्ट को दिया था. लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया. जिससे आवेदक ने कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज़ किया. जिसकी सुनवाई कर कोर्ट ने सीडीपीओ से जवाब मांगा. सीडीपीओ की तरफ से न तो कोई जवाब आया और न ही कोर्ट के आदेश पर वे उपस्थित हुई. कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए आज उक्त आदेश दिया.