1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 14 Dec 2025 08:17:59 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Bihar Traffic Rules: बिहार में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई चालक तीन बार से अधिक गंभीर यातायात नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने राज्य भर में 10 हजार से ज्यादा ऐसे आदतन उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की है, जिनके लाइसेंस पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इनमें पटना से अकेले पांच हजार से अधिक चालक शामिल हैं। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत हो रही है, ताकि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसी जा सके।
मुख्य उल्लंघनों में ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, रैश ड्राइविंग, वाहन ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के ड्राइविंग और गलत दिशा में वाहन चलाना शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि तीन बार उल्लंघन पर आमतौर पर तीन महीने का सस्पेंशन होता है, जबकि लगातार गलती करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इस साल जनवरी से दिसंबर तक 30 लाख से अधिक चालान काटे गए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर काम किया। बिहार यातायात उल्लंघनों में देश में दसवें स्थान पर है, इसलिए यह सख्ती जरूरी मानी जा रही है।
यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बार-बार नियम तोड़ने वालों के नाम विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की भी योजना है, ताकि दूसरों को सबक मिले। कुछ रिपोर्ट्स में ट्रेनिंग सेंटर का जिक्र है, जहां उल्लंघनकर्ताओं को यातायात नियमों की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन मुख्य फोकस लाइसेंस पर कार्रवाई पर है। डिजिटल डेटा से सभी उल्लंघनों को ट्रैक किया जा रहा है, इसलिए चालक अब आसानी से बच नहीं पाएंगे।
चालकों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट मानें, हेलमेट और सीटबेल्ट लगाएं, सिग्नल का सम्मान करें। इससे न केवल जुर्माने और लाइसेंस की झंझट से बचेंगे, बल्कि अपनी और दूसरों की जान भी सुरक्षित रखेंगे। परिवहन विभाग जल्द ही और सख्त निर्देश जारी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित ड्राइविंग को आदत बनाएं।