Bihar News: ट्रैफिक ई-चालान का पैसा जमा कराने को लेकर नई कोशिश, गृह विभाग ने ADG ट्रैफिक को भेजा सुझाव, जानें...

बिहार में बकाया ई-चालानों के निपटारे को लेकर नई पहल शुरू हुई है। ट्रैफिक फाइन को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सेटल कराने के सुझाव पर गृह विभाग ने ट्रैफिक एडीजी को पत्र भेजा है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Thu, 11 Dec 2025 12:23:10 PM IST

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Bihar News:  यातायात नियमों का उलंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों का चालान काटती है. परिवहन नियम तोड़ने पर अब ई-चालान के माध्यम से फाइन लिया जा रहा है. हालांकि ई-चालान प्रणाली के माध्यम से काटे गए फाइन जमा नहीं हो पा रहे. अब ट्रैफिक चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निबटारे की कोशिश शुरू हो गई. सुझाव के बाद गृह विभाग ने एडीजी (ट्रैफिक) को पत्र भेजा है.  

ट्रैफिक ई- चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निबटारे को लेकर कोशिश शुरू हो गई है. इस संबंध में गृह विभाग ने ट्रैफिक एडीजी को पत्र लिखा है . गृह विभाग के उप सचिव मनोज कुमार सिन्हा की तरफ से अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) को भेजे पत्र में कहा गया है कि, भोजपुर जिला समेत अन्य सभी जिलों में ई चालान प्रणाली के द्वारा किए गए ट्रैफिक चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुआ है.

बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के भोजपुर के जिला अध्यक्ष अजय यादव ने इस संबंध में विभाग को पत्र भेजा है. सुझाव में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में करोड़ों की संख्या में ई- चालान प्रणाली के द्वारा किए गए ट्रैफिक चालान की राशि बकाया है. एक-एक वाहन स्वामियों के यहां पांच-पांच ट्रैफिक चालान बकाया है . ट्रैफिक फाइन बकाया रहने की वजह से गाड़ियों का प्रदूषण-फिटनेस एवं अन्य कागजात नहीं बन पा रहे हैं. इस वजह से गाड़ियों को सड़क पर परिचालन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है. ऐसे में ई-चालान प्रणाली के माध्यम से किए गए ट्रैफिक फाइन को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें.