ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल एल एल सी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल एल एल सी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य द्वारा दायर मामलों पर सुनवाई की।


इससे पहले कोर्ट ने मामले में बैंक से जवाब तलब किया था। वर्चुअल माध्यम से की गई इस सुनवाई में आरबीआई के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा गया था। साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल (अनुसंधान) को पेश करने को कहा गया था।


कोर्ट द्वारा ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।