Bihar School News: बिहार के एक लाख स्कूलों को करना होगा यह बड़ा काम, लास्ट डेट नजदीक; शिक्षा विभाग ने सभी DEO को जारी किया निर्देश

Bihar School News: बिहार के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों का विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन पूरा करने का निर्देश दिया है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 25 Jan 2026 06:12:33 PM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar School News: बिहार के लगभग एक लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का केंद्र सरकार द्वारा विकसित विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 जनवरी तक की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है।


शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, अब इन विद्यालयों की सभी आवश्यकताओं को विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को अपनी जरूरतों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


शिक्षा विभाग के मुताबिक, विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को समुदाय, सरकारी व निजी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य संस्थानों से स्वैच्छिक सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की गई है। विद्यालयों द्वारा अपलोड की गई आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न संस्थाएं सहयोग हेतु अपने प्रस्ताव पोर्टल पर प्रस्तुत करती हैं।


इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने माध्यमिक, प्रारंभिक और समग्र शिक्षा के प्रभार वाले सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को अपने-अपने जिलों के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।


हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा में यह सामने आया कि नवादा, गया, नालंदा, अररिया, पटना और मुजफ्फरपुर जिलों में अब तक 50 प्रतिशत से भी कम विद्यालयों का पंजीकरण हो पाया है। इस पर नाराजगी जताते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जनवरी तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।


निर्देश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यांजलि पोर्टल पर विद्यालयों के पंजीकरण और स्वैच्छिक योगदान से जुड़े प्रस्तावों की नियमित समीक्षा की जाती है। साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालयों में सहयोग के लिए दिए गए प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई करना अनिवार्य है।