ब्रेकिंग
फरार IAS अधिकारी संजीव हंस ने निगरानी विभाग को लिखा पत्र: रिशु श्री से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा हैजब तक सूरज चांद रहेगा, शुभम तेरा नाम रहेगा: शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाबनेपाल में संदिग्ध मौत के बाद सुपौल लाया गया प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर, गांव में पसरा मातमफ्लिपकार्ट को लाखों का चूना लगाने वाले 5 शातिर गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय के साथ मिलकर कर रहे थे बड़ा खेलबिहार के सभी 534 प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर, लोगों की समस्या का होगा समाधान; सरकार ने जारी किया आदेशफरार IAS अधिकारी संजीव हंस ने निगरानी विभाग को लिखा पत्र: रिशु श्री से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा हैजब तक सूरज चांद रहेगा, शुभम तेरा नाम रहेगा: शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाबनेपाल में संदिग्ध मौत के बाद सुपौल लाया गया प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर, गांव में पसरा मातमफ्लिपकार्ट को लाखों का चूना लगाने वाले 5 शातिर गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय के साथ मिलकर कर रहे थे बड़ा खेलबिहार के सभी 534 प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर, लोगों की समस्या का होगा समाधान; सरकार ने जारी किया आदेश

Bihar School News: बिहार में प्राइवेट स्कूल बसों और ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य, इस दिन तक पूरी जांच जरूरी

Bihar School News: बिहार सरकार ने सभी निजी स्कूल बसों और उनके चालकों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 15 जनवरी तक बसों की फिटनेस, चालक की योग्यता और सभी कागजात की जांच पूरी करनी होगी।

Bihar School News
प्रतिकात्मक
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar School News: बिहार सरकार ने सभी निजी स्कूल बसों और उनके चालकों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि बसों और चालकों की फिटनेस, बस की उम्र, प्रदूषण सर्टिफिकेट, और चालक की शारीरिक स्थिति समेत सभी आवश्यक बिंदुओं पर जांच की जाए।


परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालयों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है और 15 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। पटना जिला परिवहन कार्यालय के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूलों को कुछ ही दिनों में इस संबंध में सूचना भेजी जाएगी।


जांच में स्कूल की बसों के ड्राइवरों के सभी कागजात की समीक्षा की जाएगी। अगर किसी बस या चालक में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित चालक पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूलों से बसों की पूरी सूची और चालकों की जानकारी मांगी गई है।


इसके अलावा, जिन स्कूलों में दो हजार या उससे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मोटर यान अधिनियम 2019 में संशोधन के अनुसार बच्चों को घर से लाने और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। ज्यादातर स्कूल निजी ठेके पर बसें चलाते हैं, इसलिए अब ड्राइवर की लाइसेंस स्थिति और बस की फिटनेस जैसी सभी जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता