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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% तक सब्सिडी, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY): बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, PMKSY योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन संभव होगा। किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते..

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% तक सब्सिडी, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
Ramakant kumar
3 मिनट

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY): खेती में पानी की बढ़ती समस्या और सिंचाई की बढ़ती लागत के बीच बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म) के तहत अब किसानों को ड्रिप (टपकन) और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन बढ़ाना और किसानों की लागत घटाना है।


कृषि विभाग के अनुसार, आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने से पानी की भारी बचत होगी और फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। पारंपरिक सिंचाई के मुकाबले ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से लगभग 60 प्रतिशत तक पानी बचाया जा सकता है, जबकि उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है।


ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। वहीं स्प्रिंकलर प्रणाली में खेतों में फुहार के रूप में सिंचाई की जाती है। इससे उर्वरकों की भी 25 से 30 प्रतिशत तक बचत होती है।


योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म) के अंतर्गत किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें ड्रिप सिंचाई, मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ-साथ निजी नलकूप, कुआं और तालाब जैसे जल स्रोतों के विकास पर भी सहायता दी जाएगी।


कितनी जमीन पर मिलेगा लाभ

  • ड्रिप सिंचाई के लिए न्यूनतम 0.5 एकड़ और अधिकतम 12.5 एकड़ तक लाभ मिलेगा।
  • पोर्टेबल स्प्रिंकलर योजना के लिए न्यूनतम 1 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक आवेदन किया जा सकता है।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो किसान पहले इस योजना का लाभ ले चुके हैं, वे 7 साल बाद ही दोबारा आवेदन कर सकेंगे।


किसे कितनी सब्सिडी मिलेगी

  • लघु और सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
  • अन्य किसानों को 70 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी।
  • एफआरए पट्टाधारी किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।


वहीं पोर्टेबल स्प्रिंकलर योजना के तहत:

  • लघु और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत अनुदान
  • अन्य किसानों को 45 प्रतिशत सहायता राशि दी जाएगी।


ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार कृषि विभाग के ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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