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बिहार पंचायत उपचुनाव : वोटर कार्ड के बिना भी दे सकेंगे वोट, बस दिखाना होगा ये दास्तवेज

PATNA : बिहार में उपचुनाव होने हैं। पंचायत उपचुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को लेटर लिखा है। इस पत्र में कहा ग

बिहार पंचायत उपचुनाव : वोटर कार्ड के बिना भी दे सकेंगे वोट, बस दिखाना होगा ये दास्तवेज
Tejpratap
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PATNA : बिहार में उपचुनाव होने हैं। पंचायत उपचुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को लेटर लिखा है।  इस पत्र में कहा गया है कि मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित है। इसके आलावा इस पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड) को आधार माना जायेगा। 


दरअसल, पंचायत उपचुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होना है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि, पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के लिए वोटर कार्ड को आधार माना जाएगा।  इसके आलावा अगर किन्हीं के पास वोटर आईडी नहीं है।  उनके लिए 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसे दिखा कर वे मतदान कर पायेंगे। 


राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से कहा गया है कि, जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है। वो वोटर कार्ड के विकल्प के तौर पर आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जानेवाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। 


इसके आलावा सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी व विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचानपत्र इत्यादी का उपयोग कर सकते है। इन दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी, जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जायें। इनकी फोटो कॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। 


आपको बताते चलें कि, पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच व पंच के पदों पर निर्वाचन मतदान एमटू इवीएम के माध्यम से कराया जाना है।  इवीएम में प्रयुक्त होनेवाले मतपत्रों की छपायी जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता व सुरक्षा बरतते हुए किये जाने का निर्णय लिया गया है।