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बिहार में ठेकेदारों की बढ़ी मुश्किल, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सबको देना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है. पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया

बिहार में ठेकेदारों की बढ़ी मुश्किल, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सबको देना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट
First Bihar
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है. पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब ठीकेदारों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है. दरअसल नीतीश सरकार ने पब्लिक हैंडलिंग टेंडर लेने वालों के लिए एक फरमान जारी किया है. जिसके मुताबिक पब्लिक हैंडलिंग टेंडर लेने वाले सभी ठेकेदारों को अब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाणपत्र जमा करना होगा. 


राजधानी पटना में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगर किसी भी ठेकेदार को पब्लिक हैंडलिंग का टेंडर लेना है तो उसे पहले अपने जिले के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक के पास चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी ठेकेदार को टेंडर अलॉट किया जायेगा. 


सरकार के इस बड़े फैसले के मुताबिक पब्लिक से जुड़े ठेके में जितने भी कर्मचारी काम मे लगाए जाएंगे, ठेकेदार को उनका भी चरित्र प्रमाण-पत्र भी सरकार को देना होगा. हम आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने रुपेश सिंह हत्याकांड में इस बात की आशंका जताई थी कि एयरपोर्ट पर पार्किंग के टेंडर को लेकर हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा. हालांकि इस मर्डर केस में पुलिस अन्य ठेके के मामलों की भी पड़ताल कर रही है.


करीब 40 मिनट चली बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से ठेके को लेकर होने वाले विवाद पर चर्चा हुई. सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी तरह के ठेकेदार को सरकारी कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा.


दीपक कुमार ने कहा की जो लोग ठेकेदार के साथ काम करेंगे उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से देना होगा. पब्लिक कॉन्ट्रेक्ट जैसे बस स्टैंड, सब्जी बाजार  या इस तरह के अन्य कॉन्ट्रेक्ट होंगे उनमें ठेकेदारों द्वारा जितने भी कर्मचारी लगाए जाएंगे उन्हें उन कर्मचारियों को एक पहचान पत्र भी देना होगा.