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Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार नियमों में करने जा रही बड़ा बदलाव, विधानसभा में संशोधन विधेयक, आगे क्या होगा जानें....

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि सर्वेक्षण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वे को धीमा कराया है। अब विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक 2025 लाकर नगर क्षेत्र के सर्वे को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Mon, 21 Jul 2025 01:20:31 PM IST

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- फ़ोटो Google

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है. हालांकि इसकी प्रगति काफी धीमी है. 2024 में भूमि सर्वेक्षण के कार्य ने रफ्तार पकड़ी लेकिन मार्च 2025 आते-आते इसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई. बताया जाता है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान हो रही परेशानी से सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश पनपा. लिहाजा रैयतों की नाराजगी को भांपते हुए नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव तक सर्वेक्षण कार्य को धीमा करा दिया है. विधानसभा चुनाव के बाद सर्वे कार्य में तेजी आने की उम्मीद है. इधर, बिहार विधानसभा के इस अंतिम सत्र में नीतीश सरकार ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक 2025 लाई है.

बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक-2025 लाई है. विधानमंडल से पास कराकर सरकार पुराने नियम में कई तरह के बदलाव करेगी. सरकार ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में यह महसूस किया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के सर्वेक्षण में शुद्धता, पारदर्शिका सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों में संशोधन की जरूरत है . ऐसे में इस विधेयक के पास होने के बाद नगर क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के भूमि सर्वेक्षण कार्य में सुविधा होगी. साथ ही संबंधित ग्राम/ नगर क्षेत्र की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी.

राजस्व ग्रामों के लिए अलग-अलग खानापूरी दलों का गठन किया जाएगा. अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियां एवं उनके अंतिम प्रकाशन के तीन माह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर के एक या एक से अधिक पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा. साथ ही अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद पारित आदेश के खिलाफ 3 माह के अंदर अपील किया जायसकेगा. एक या एक से अधिक भूमि सुधार उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अपील की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया जाएगा .

अधिकार अभिलेख को तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम, नगर पालिका क्षेत्र के लिए अलग-अलग खाना पूरी दलों का गठन किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के लिए खानापूरी दल में सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कानूनगो और अमीन होंगे . वहीं नगर पालिका क्षेत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं नगर पालिका के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं तकनीकी कर्मियों को मिलाकर खाना पूरी दल का गठन किया जाएगा. इसके सथ ही इस विधेयक में कई अन्य बदलाव प्रस्तावित हैं.