ब्रेकिंग न्यूज़

अजय सिंह की योजना से पकड़ी पंचायत से 150 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन को रवाना EOU की बड़ी कार्रवाई: आधार फर्जीवाड़े मामले में मधेपुरा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार क्या बिहार का मखाना भी होगा जीएसटी फ्री? डॉ. राम प्रकाश ने उठाया सवाल MUNGER: अपने पैतृक गांव तारापुर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 17620.90 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास Bihar Crime News: हत्या या आत्महत्या? बिहार में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई यह आशंका Bihar Crime News: हत्या या आत्महत्या? बिहार में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई यह आशंका Bihar News: बिहार के विकास दर में ऐतिहासिक छलांग, सम्राट चौधरी बोले- 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही GDP Bihar News: बिहार के विकास दर में ऐतिहासिक छलांग, सम्राट चौधरी बोले- 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही GDP Nepal Protest: बिहार बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग, चेकपोस्ट पर आगजनी; अलर्ट पर पुलिस और SSB Nepal Protest: बिहार बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग, चेकपोस्ट पर आगजनी; अलर्ट पर पुलिस और SSB

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता को सजा, स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना की निगरानी अदालत ने जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता कामेश्वरनाथ सिंह को एक साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 18 Jul 2025 01:02:44 PM IST

Bihar News

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar News: पटना की स्पेशल निगरानी कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता कामेश्वरनाथ सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतने का आदेश दिया है। 


जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। यह फैसला निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। सजा पाने वाले अभियंता मधुबनी जिले के खुटौना मंडल कार्यालय में कार्यरत थे। 


मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि 20 फरवरी 2009 को निगरानी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पटना के न्यू बाइपास रोड पर अभियंता की गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान 8.20 लाख नकद बरामद किए गए।


बाद में उनके आवास की तलाशी में भी नकदी और अन्य कीमती सामान बरामद हुए। जांच में स्पष्ट हुआ कि 8.20 लाख की नकद राशि अभियुक्त की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी।