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Bihar Cabinet meeting: बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

बिहार कैबिनेट की बैठक में 498 पदों के सृजन, कैंसर केयर रिसर्च सोसाइटी की स्थापना और पांच अनुपस्थित डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। गोपालगंज में ₹61.7 करोड़ की लागत से जल निकासी योजना को स्वीकृति दी गई है।

बिहार कैबिनेट बैठक 2025, नीतीश कुमार कैबिनेट फैसले, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, सहकारिता विभाग पद सृजन, डॉक्टर बर्खास्त बिहार, गोपालगंज ड्रेनेज योजना, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई, सरकारी डॉक्टर अनुपस्थित,
नीतीश कुमार की फाइल तस्वीर
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Viveka Nand
3 मिनट

Bihar Cabinet meeting:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है।

 डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. 

डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

 नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता

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