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Bihar Bhumi: बिहार में जमीन खऱीदने वाले हो जाएँ सावधान, इन 5 बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो आप भूमि नहीं बल्कि 'विवाद' खरीदेंगे, जानें...

Bihar Bhumi:राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है की जमीन खरीदने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जमीन खरीदने में आप अपनी मेहनत की सारी कमाई लगाने जा रहे हैं. ऐसे में आप पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच कर लें.

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 15 Apr 2025 07:56:40 AM IST

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Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों को जागरुक कर रहा है. जन जागृति के क्रम में विभाग लोगों को बता रहा है कि, जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, तभी जमीन का निबंधन कराएं. ऐसा नहीं करने पर आप जमीन नहीं बल्कि विवाद खरीद रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ग्राहकों से कहा है कि अगर किसी शख्स से जमीन खरीद रहे हैं तो पहले पता लगा लें कि उसके पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है या नहीं ? 

पांच प्वाइंट्स की कर लें जांच, तभी खरीदें

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है की जमीन खरीदने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जमीन खरीदने में आप अपनी मेहनत की सारी कमाई लगाने जा रहे हैं. ऐसे में आप रुके और जांच करें.पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच कर लें, समझ लें. इसके बाद जमीन की खरीद करें. 

विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है ?

क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है? जमाबंदी देखने के लिए www.biharbhoomi.bihar.gov.in पर जाएं, तथा जमाबंदी पर क्लिक करें. क्या उसऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदी जा रही जमीन का खेसरा का नंबर तथा रकबा दर्ज है? क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है? अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है ? अगर ऐसा नहीं है तो आप जमीन नहीं जमीन विवाद खरीदने जा रहे हैं. जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है. दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है . यह ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा.