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पटना जिले में NH-139 किनारे बालू स्टॉक से सड़क हादसे, वकील की शिकायत पर SDPO ने थानाध्यक्षों को जांच कर एक्शन लेने को कहा

पालीगंज अनुमंडल में NH-139 और अन्य सड़कों के किनारे बालू स्टॉक से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर पटना हाईकोर्ट के वकील की शिकायत के बाद पुलिस को जांच और कार्रवाई का आदेश मिला है। एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों को अवैध स्टॉक की सूची तैयार कर कार्रवाई करने को कहा

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बालू स्टॉक की फाइल तस्वीर
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Viveka Nand
2 मिनट

PATNA NEWS: पटना से सटे इलाकों में बालू स्टॉक जांचने का आदेश मिला है. एनएच किनारे बालू के स्टॉक से सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी हो गई है. इसे लेकर पटना हाईकोर्ट के वकील ने पुलिस-प्रशासन के वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा है. इसके बाद थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. 

पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 ने अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों को पत्र लिखा है. 12 मई को रानीतालाब, बिक्रम और दुल्हिनबाजार थानाध्यक्षों को भेजे पत्र में एसडीपीओ पालीगंज-2 ने लिखा है कि पटना हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण सेंगर ने आवेदन दिया है. जिसमें कहा गया है कि बिक्रम, रानीतालाब एवं दुल्हिनबाजार थानाक्षेत्र में कई लोकेशन पर खासकर एनएच-139 एवं अन्य मार्गों के किनारे नगरहर, अंधरा चौकी, खोरैठा, गोरखरी, ,सदाबह, डिहरी,पतूत व अन्य स्थानों पर बालू का स्टॉक किया गया है. मुख्य सड़क के किनारे बालू स्टॉक करने से सड़क दुर्घटना हो रही है. ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 

एसड़ीपीओ ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पूर्व में भी दो पत्रों के माध्यम से बालू के अवैध उत्खनन एवं एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. ऐसे में सभी को निर्देश दिया जाता है कि इन तीनों क्षेत्रों में स्टॉक किए गए बालू के लाइसेंसधारियों, गैर लाइसेंसधारियों की सूची तैयार कर विधि ससम्मत कार्रवाई करें. साथ ही दुर्घटना के लोकेशन को चिन्हित कर दुर्घटना रोकने को लेकर भी विधि सम्मत कार्रवाई करें. 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता

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