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पुलिस महकमे में अब बिना ट्रेनिंग प्रमोशन नहीं, डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर-दारोगा कर लिए नियम सख्त

PATNA : बिहार पुलिस ने अपने अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका अब बदल दिया है। बिहार पुलिस में बिना ट्रेनिंग के अब किसी को प्रमोशन नहीं मिलेगी। डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर और दारोगा तक क

FirstBihar
Santosh Singh
3 मिनट

PATNA : बिहार पुलिस ने अपने अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका अब बदल दिया है। बिहार पुलिस में बिना ट्रेनिंग के अब किसी को प्रमोशन नहीं मिलेगी। डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर और दारोगा तक को प्रोन्नति के लिए अब ट्रेनिंग सेशन में शामिल होना होगा। अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन में ना केवल शामिल होना बल्कि उसे पास करना भी आवश्यक के कर दिया गया है। 


बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। डीजीपी ने जो आदेश जारी किया गया है उसमें ट्रेनिंग के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। डीएसपी और दारोगा के लिए सेवा में 2 ट्रेनिंग अनिवार्य होंगे। नौकरी में आने के बाद पहला ट्रेनिंग 7 से 10 साल के बीच जबकि दूसरी ट्रेनिंग 14 से 18 साल के बीच होगी। पहली ट्रेनिंग पूरी होने के 10 वर्षों के बाद दी जाने वाली प्रोन्नति का लाभ अधिकारियों को मिल पाएगा। ठीक इसी तरह अगर 18 साल बाद कोई प्रमोशन मिलती है तो इसके लिए दूसरे ट्रेनिंग को पास करना आवश्यक होगा। डीजीपी ने प्रमोशन को लेटर ट्रेनिंग की अनिवार्यता इस लिहाज से भी की है कि अधिकारियों के कार्य दक्षता बनी रहे। 


इतना ही नहीं मुख्यालय ने यह भी तय किया है कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को इनडोर आउटडोर दोनों तरह की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब तक दोनों ही पदों पर बगैर प्रशिक्षण के ही प्रमोशन मिल जाता था। ट्रेनिंग में पास किए बगैर किसी भी अधिकारी को एमएसीपी या प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। डीएसपी या दरोगा के लिए ट्रेनिंग सेशन 48-48 दिनों का होगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान सिलेबस तय करने का अधिकार डीजी ट्रेनिंग की अध्यक्षता में बनी कमिटी को दिया गया है। इस कमेटी में एडीजी सीआईडी, एडीजी बीएमपी और बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक को सदस्य बनाया गया है। सभी तरह की ट्रेनिंग राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में होगी।