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बिहार : कोर्ट में आरोपी ने कहा- जज साहब आज मेरा बर्थडे है, इतना सुनते ही जज ने दे दिया बेल

NALANDA : बिहार के नालंदा से एक और ऐसी खबर सामने आई है, जो काफी हैरान करने वाली है. लगातार कई चर्चित फैसले ले चुके नालंदा के किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र कुमार मिश्र ने ए

बिहार : कोर्ट में आरोपी ने कहा- जज साहब आज मेरा बर्थडे है, इतना सुनते ही जज ने दे दिया बेल
First Bihar
3 मिनट

NALANDA : बिहार के नालंदा से एक और ऐसी खबर सामने आई है, जो काफी हैरान करने वाली है. लगातार कई चर्चित फैसले ले चुके नालंदा के किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र कुमार मिश्र ने एक और ऐसा निर्णय लिया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है. दरअसल किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र कुमार मिश्र ने एक आरोपी को बर्थडे गिफ्ट देते हुए उसे रिहा कर दिया. 


पूरी घटना बिहार के नालंदा के किशोर न्‍याय परिषद की है, जहां किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र कुमार मिश्र ने एक आरोपी को रिहा कर दिया. मानवेंद्र कुमार मिश्र के इस बड़े फैसले पर किशोर न्याय परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार और उषा कुमारी ने भी अपनी सहमति दी है. बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को कोर्ट ने रिहा किया है, उसने कोर्ट को बताया था कि आज उसका जन्‍मदिन है और वह 18 साल का हो गया है.


दरअसल नालंदा जिले के बिहार थाने के एक मोहल्ले का रहने वाले एक लड़के के ऊपर मामला था. बताया जा रहा है कि किशोर की मां की लड़ाई उसके पड़ोसी के साथ हुई टी. इस लड़ाई में लड़का भी शामिल हो गया. यह मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक आ पहुंचा. इसी मामले की आज बुधवार को कोर्ट में सुनवाई थी. 


कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक ने जज से कहा कि आज उसका जन्मदिन है और वह 18 साल का हो गया है. उसके खिलाफ किसी अन्‍य थाने या कोर्ट में कोई दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं है. उसने यह भी बताया कि वह दवा दुकान में कर्मचारी है. कोर्ट में सुनवाई के दिन वह दुकान नहीं जा पाता है, इसलिए दुकान मालिक उस दिन का वेतन काट लेता है. इससे परिवार चलाने में परेशानी होती है.


आरोपी लड़के की बात सुनकर कोर्ट ने उसकी मां से भी पूछताछ की. मां ने बेटे की बातों को सही बताया. साथ ही कहा कि बेटा अब ठीक से रहता है. कागजात देखने पर कोर्ट ने पाया कि साधारण प्रकृति के अपराध का यह मामला सात महीने से लंबित है, लेकिन पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया है. इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरोपित किशोर को आरोप मुक्त करते हुए उसे रिहा कर दिया.

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Pranay Raj

FirstBihar संवाददाता