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दो दिन बाद जेल से बाहर आएंगे लालू, 10 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना, जानिए कोर्ट ने क्या-क्या कहा

PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. लेकिन लालू यादव बेल मिलने के बावजूद भी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं. वकीलों की मानें तो ला

दो दिन बाद जेल से बाहर आएंगे लालू, 10 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना, जानिए कोर्ट ने क्या-क्या कहा
First Bihar
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PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. लेकिन लालू यादव बेल मिलने के बावजूद भी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं. वकीलों की मानें तो लालू को अभी दो से तीन दिन का समय लगेगा. झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि लालू यादव को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. 


आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी है. झारखंड हाईकोर्ट के वकील आनंद वीज की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव को एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा. साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. लालू अपना पासपोर्ट भी जमा करेंगे. 


गौरतलब हो कि बीते 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. लेकिन आज उन्हें जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी.


उधर दूसरी ओर लालू को जमानत मिल जाने के बाद राजद के खेमे में ख़ुशी की लहर है. लालू के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यदाव ने ट्वीट कर लिखा है कि "गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है. बता दो अन्याय करने वालों को की हमारा नेता आ रहा है." लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने "मेरा रमज़ान और नवरात्र सफ़ल हुआ। आज मुझे ऊपर वाले के तरफ से ईदी मिल  गई."

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