ब्रेकिंग
बीजेपी नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, काली पूजा के चंदे को लेकर विवाद की आशंकादारोगा बनने का सपना रह गया अधूरा, दौड़ की प्रैक्टिस के लिए निकली मुस्कान की सड़क हादसे में मौतभागलपुर में बाढ़ से हाहाकार: NH-80 के बाद ग्रीनफील्ड फोरलेन पर भी चढ़ा पानी, कभी भी भंग हो सकता है राजधानी से संपर्कबिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद... बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, हालत गंभीरबिहार में PG मेडिकल छात्रों को बड़ी सौगात, मानदेय में भारी बढ़ोतरी; अब हर महीने मिलेंगे लाखों रुपये... जानिए कितना हुआ इजाफाबीजेपी नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, काली पूजा के चंदे को लेकर विवाद की आशंकादारोगा बनने का सपना रह गया अधूरा, दौड़ की प्रैक्टिस के लिए निकली मुस्कान की सड़क हादसे में मौतभागलपुर में बाढ़ से हाहाकार: NH-80 के बाद ग्रीनफील्ड फोरलेन पर भी चढ़ा पानी, कभी भी भंग हो सकता है राजधानी से संपर्कबिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद... बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, हालत गंभीरबिहार में PG मेडिकल छात्रों को बड़ी सौगात, मानदेय में भारी बढ़ोतरी; अब हर महीने मिलेंगे लाखों रुपये... जानिए कितना हुआ इजाफा

JDU विधायक पप्पू पांडेय को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Bihar Politics: कुचायकोट के जदयू विधायक पप्पू पांडेय और उनके सीए को कोर्ट से राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 7 मई तक रोक लगा दी है।

Bihar Politics
जेडीयू विधायक को राहत
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Politics: गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके सीए राहुल तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन सह विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई, यानी 7 मई तक रोक लगा दी है।


सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे दोनों को अंतरिम राहत मिल गई है।


बताया जाता है कि विधायक और उनके सीए पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। इसी मामले में अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई थी। हालांकि, ताजा आदेश के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है।


विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पैरवी की, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने अदालत में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जहां केस डायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता