ब्रेकिंग
भ्रष्ट BDO के पांच ठिकानों पर छापेमारी, आय से 1.70 करोड़ अधिक अर्जित करने के मामले में EOU कर रहा रेडपटना में भीषण सड़क हादसा... डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हुई क्रेटा, दंपती समेत 3 की मौत“गली है, थोड़ा धीरे चला ले…” इतनी सी बात पर युवक को मार दी गोली, हालत गंभीर; घटना के बाद इलाके में सनसनीबिहार में विदेश भेजने के नाम पर बड़ा खेल! 63 पासपोर्ट के साथ 4 गिरफ्तार; नौकरी का झांसा देकर ऐसे करते थे ठगीपश्चिमी चंपारण में बड़ा हादसा! यात्रियों से भरी बस अचानक पलटी, दो महिलाएं गंभीरभ्रष्ट BDO के पांच ठिकानों पर छापेमारी, आय से 1.70 करोड़ अधिक अर्जित करने के मामले में EOU कर रहा रेडपटना में भीषण सड़क हादसा... डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हुई क्रेटा, दंपती समेत 3 की मौत“गली है, थोड़ा धीरे चला ले…” इतनी सी बात पर युवक को मार दी गोली, हालत गंभीर; घटना के बाद इलाके में सनसनीबिहार में विदेश भेजने के नाम पर बड़ा खेल! 63 पासपोर्ट के साथ 4 गिरफ्तार; नौकरी का झांसा देकर ऐसे करते थे ठगीपश्चिमी चंपारण में बड़ा हादसा! यात्रियों से भरी बस अचानक पलटी, दो महिलाएं गंभीर

मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद गयाजी में फायर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 42 होटल और अस्पतालों को नोटिस जारी

Bihar News: मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद गया में फायर विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर 73 अस्पतालों और 86 होटलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया। सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर 42 संस्थानों को नोटिस जारी किया है।

Bihar News
© Reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गयाजी में भी फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अस्पतालों और होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। फायर विभाग ने 42 संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है।


गयाजी जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से जिलेभर में विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में अस्पतालों और होटलों की जांच की जा रही है।


अब तक जिले के 73 अस्पतालों और 86 होटलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा चुका है। जांच के दौरान 42 अस्पताल और होटल ऐसे पाए गए, जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा था। इन सभी संस्थानों को प्रपत्र-‘स’ के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर फायर एनओसी प्राप्त करने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।


अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर भवनों को सील भी किया जा सकता है। 


उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले दिनों में सिनेमा हॉल, अपार्टमेंट, पेट्रोल पंप और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा।

रिपोर्ट- नितम राज, गयाजी

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता