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Bihar News : बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत! सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में अब इन मामलों में मिलेगी ट्रांसफर की अनुमति; बस देना होगा ऑनलाइन आवेदन

बिहार सरकार ने सैटलाइट टाउनशिप परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब जरूरतमंद भूस्वामियों की जमीन आवास बोर्ड खरीदेगा, जबकि सरकारी विकास योजनाओं और चल रही परियोजनाओं को भूमि ट्रांसफर प्रतिबंध से छूट मिलेगी।

Bihar News : बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत! सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में अब इन मामलों में मिलेगी ट्रांसफर की अनुमति; बस देना होगा ऑनलाइन आवेदन
Tejpratap
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Bihar News : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सैटलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के 11 चिन्हित स्थानों में से 7 क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगाई गई रोक के बीच सरकार ने आम लोगों और विकास परियोजनाओं को राहत देने का फैसला किया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में जमीन के ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।


नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी भूस्वामी को परेशानी में डालना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों या जमीन मालिकों को किसी आवश्यक कारण से तत्काल धनराशि की जरूरत है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। ऐसे मामलों में बिहार राज्य आवास बोर्ड सीधे उनकी जमीन खरीदेगा और उन्हें उचित भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा।


मंत्री के अनुसार इसके लिए इच्छुक भूस्वामियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन देना होगा। आवास बोर्ड इस पूरी व्यवस्था का प्रारूप तैयार कर रहा है ताकि पारदर्शिता के साथ जमीन अधिग्रहण और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सरकार का मानना है कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो जमीन पर लगी रोक के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।


गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनियंत्रित खरीद-बिक्री को रोकने के उद्देश्य से 31 मार्च 2027 तक भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार की आशंका थी कि परियोजनाओं की घोषणा के बाद जमीन की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि हो सकती है और बिचौलियों की सक्रियता बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया था।


हालांकि अब सरकार ने यह महसूस किया है कि प्रतिबंध के कारण कुछ आवश्यक और सार्वजनिक हित से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण कई महत्वपूर्ण श्रेणियों को इस रोक से बाहर रखा गया है। मंत्री ने बताया कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी विकास योजना के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो ऐसे मामलों में भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।


इसके अलावा जिन विकास परियोजनाओं पर पहले से कार्य चल रहा है, उन्हें भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं को रोका गया तो बुनियादी ढांचे के विकास और जनहित से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए चल रही परियोजनाओं को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।


विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक ओर सैटलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षित रखने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद जमीन मालिकों और विकास कार्यों को राहत भी दी जा रही है।


बिहार सरकार की योजना राज्य के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने की है। इन टाउनशिप के माध्यम से शहरीकरण का दबाव कम करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का असर राज्य के शहरी विकास के स्वरूप पर भी देखने को मिल सकता है। सरकार के नए फैसले के बाद अब प्रभावित क्षेत्रों के जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि विकास परियोजनाओं की रफ्तार भी पहले की तरह जारी रह सकेगी।