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जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सतर्क! एक छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी, बिहार सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Land Purchases in Bihar: बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्व विभाग ने साफ कहा है कि अगर जरूरी दस्तावेजों की जांच नहीं की गई, तो दाखिल-खारिज में परेशानी के साथ कानूनी दिक्कतें भी हो सकती हैं…

जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सतर्क! एक छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी, बिहार सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन
Ramakant kumar
4 मिनट

Land Purchases in Bihar: बिहार में जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोग बिना पूरी जांच-पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) या मालिकाना हक को लेकर बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।


विभाग का साफ कहना है कि जमीन खरीदने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच नहीं की गई, तो बाद में कानूनी झंझट और आर्थिक नुकसान दोनों झेलना पड़ सकता है। इसलिए अब हर खरीदार को जागरूक होकर ही फैसला लेना होगा।


सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जमीन उसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, जिसके नाम पर जमाबंदी (Land Record) दर्ज है। कई बार लोग बिचौलियों या फर्जी मालिकों के झांसे में आ जाते हैं, जिससे बाद में विवाद खड़ा हो जाता है। विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि दलालों और बिचौलियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी ठगी की वजह बनते हैं।


इसके अलावा, जमीन खरीदने से पहले उसका पूरा विवरण जांचना बेहद जरूरी है। इसमें खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी (सीमा) का सही मिलान करना चाहिए। अगर इन जानकारियों में थोड़ी भी गड़बड़ी है, तो आगे चलकर विवाद होना तय है। साथ ही, जमीन का नक्शा और विक्रेता के नाम-पते की सत्यता भी जांच लें।


आज के डिजिटल दौर में सरकार ने कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई हैं। आप बिहारभूमि पोर्टल के जरिए जमीन की पूरी जानकारी घर बैठे देख सकते हैं। वहीं, रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच निबंधन विभाग की वेबसाइट पर भी की जा सकती है। इन टूल्स का इस्तेमाल करना अब बेहद जरूरी हो गया है।


एक और महत्वपूर्ण बात—बिना बंटवारे (Partition) की जमीन कभी न खरीदें। अगर जमीन संयुक्त (Joint Property) है और उसका सही बंटवारा नहीं हुआ है, तो भविष्य में उस पर कई लोगों का दावा हो सकता है। इसलिए हमेशा बंटवारे के बाद बने नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदना सुरक्षित माना जाता है।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में कई तरह की जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसमें गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ खास, भूदान, कैसरेहिन्द, सैरात, हाट-बाजार, नदी, नहर, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ और मंदिर की जमीन शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जमीन खरीदता है, तो उसका दाखिल-खारिज कभी स्वीकृत नहीं होगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।


इसके साथ ही, जमीन खरीदने से पहले उसकी भौतिक पहचान (Physical Verification) भी कर लें। यानी मौके पर जाकर जमीन की सीमाएं तय करवा लें, संभव हो तो चारदीवारी या स्थायी निशान बनवा लें। इससे भविष्य में कब्जा या सीमा विवाद की समस्या नहीं होगी।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों से अपील की है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। जमीन खरीदना एक बड़ा निवेश होता है, इसलिए हर पहलू को अच्छे से समझना जरूरी है।


अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो न सिर्फ आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

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रिपोर्टर / लेखक

Ramakant kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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