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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब पंचायत सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में हस्तक्षेप का अधिकार डीएम को नहीं

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायती राज संस्था में अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली विशेष बैठक के किसी भी फैसले में अब डीएम को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायती राज संस्था में अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली विशेष बैठक के किसी भी फैसले में अब डीएम को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा. यह फैसला जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने गोपाल प्रसाद सिंह की रिट याचिका को मंजूर करते हुए दिया है. बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दरअसल यह मामला कटिहार जिले के अमदाबाद पंचायत समिति के प्रमुख ने दायर किया था. समिति सदस्यों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक बुलाने का फैसला लिया था. इस बीच अविश्वास प्रस्ताव गिर गया. अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद इसे जिलाधिकारी कटिहार के यहां चुनौती दी. जिसपर जिलाधिकारी ने विशेष बैठक के निर्णय को निरस्त कर दिया. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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