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आरा कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट पर फैसला, पूर्व विधायक सुनील पांडेय रिहा, कुख्यात लंबू शर्मा समेत कई आरोपी दोषी करार

ARA : इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आरा से जहां सिविल कोर्ट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत 3 लोगों

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ARA : इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आरा से जहां सिविल कोर्ट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत 3 लोगों को इस मामले में रिहा किया है. न्यायालय ने कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मियां और चांद मियां समेत कई आरोपियों को दोषी ठहराया है. 20 अगस्त के दिन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. आरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट मामले में  तरारी के पूर्व MLA सुनील पांडेय, कुख्यात चांद मियां, नईम मियां, प्रमोद सिंह समेत 11 लोग आरोपी थे. इनपर आज फैसला आया था. कॉर्ट से आये इस फैसले में पूर्व MLA सुनील पांडेय समेत तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने तीनों को रिहा कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मियां और चांद मियां समेत कई आरोपियों को दोषी ठहराया है. 20 अगस्त को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी. आरा कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय जेल भी जा चुके हैं. आपको बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. जिसमें कोर्ट हाजत में तैनात जवान अमित कुमार शहीद हो गए थे साथ ही एक महिला नगीना देवी की भी मौत हो गई थी. आरा से के के सिंह की रिपोर्ट
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