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न्यू ईयर पर नहीं जला पाएंगे पटाखे, सरकार ने लेटर जारी कर लगाया रोक; आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माने की तैयारी

न्यू ईयर पर नहीं जला पाएंगे पटाखे, सरकार ने लेटर जारी कर लगाया रोक; आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माने की तैयारी

20-Dec-2024 08:56 AM

By First Bihar

DESK : आज से दस दिनों के बाद नए साल का आगमन होने वाला है और इसको लेकर लोगों ने अभी से भी प्लान बनाने शुरू कर दिए होंगे इस साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए क्या कुछ करना है। लेकिन, यह खबर सुनकर शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है। इसकी वजह यह है कि यदि आपने पटाखा जलाया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। 


दरअसल, इन दिनों प्रदुषण का लेवल काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने ताकि समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब यह निर्णय लिया गया है कि नए साल के आगमन हो या पुराने साल की विदाई इन दोनों खुशियों में किसी ने भी आतिशबाजी की योजना बना रखी है और वह अपना प्लान अभी ही बदल दें वरना यदि किसी ने पटाखें जलाए तो उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उनके ऊपर  पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेक पर्यावरण विभाग के प्रधान सचि ने आदेश जारी किया है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से पटाखे बनाने, भंडार, बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगा गया है।


सरकार की ओर से कहा गया कि अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसलिए ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी को भी पटाखे जलाना भारी पड़ सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश सख्ती से जारी किया गया है। इस आदेश का अवहेलना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी होगी। इसलिए पटाखे बनाने, भंडार करने, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से उसकी बिक्री और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा। इस वजह से दोषियों को सजा हो सकती है।


वहीं, प्रधान पर्यावरण सचिव ने पुलिस और सरकार के राजस्व विभाग को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सर्दी में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण अधिक होता है। त्योहारों में प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की अहम भूमिका होती है। पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं। इसके मद्देनजर त्योहारों के दौरान पटाखों पर पूरा प्रतिबंध होता है।


इधर इस वर्ष भी 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर एक जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगया गया। लेकिन विक्रेता पहले से पटाखों का भंडारण कर लेते हैं। इस वजह से अल्प अवधि के प्रतिबंध से खास फायदा नहीं होता। इसलिए पूरे वर्ष प्रतिबंधित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा भी था कि अगले वर्ष पटाखों पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है।