पटना जिला क्रिकेट संघ के घरेलू क्रिकेट सत्र का आगाज़, 18 जनवरी से सीनियर डिवीजन लीग की शुरूआत पटना जिला क्रिकेट संघ के घरेलू क्रिकेट सत्र का आगाज़, 18 जनवरी से सीनियर डिवीजन लीग की शुरूआत Bihar News: जब-जब CO के 'भ्रष्टाचार' पर हुआ प्रहार- तब-तब अंचलाधिकारियों का 'संघ' हुआ बेचैन ! हद तो तब जब...रिश्वतखोर अफसर को बचाने पटना की सड़कों पर उतर गया था संघ, 'विजिलेंस' के खिलाफ राज्यभर के सीओ ने किया था प्रदर्शन Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ मुजफ्फरपुर: शादी के 3 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन Bihar Politics: सीमांचल पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कर दिया बड़ा एलान, जानिए.. क्या बोले पथ निर्माण मंत्री? Bihar Politics: सीमांचल पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कर दिया बड़ा एलान, जानिए.. क्या बोले पथ निर्माण मंत्री?
11-May-2023 08:31 AM
By First Bihar
PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी रही ऐश्वर्या तलाक मामले में कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऐश्वर्या की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा को लेकर दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा तीन महीने में करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, न्यायमूर्ति पी बी बजनथरी तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने बुधवार को ऐश्वर्या की अपील को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले 21 दिसंबर 2019 को पटना की फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा की जगह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत ऐश्वर्या के पति तेज प्रताप यादव को प्रतिमाह 22 हजार रुपये के साथ ही मुकदमा खर्च के लिए 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। इसपर ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह की मांग ही नहीं की थी। कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए अब फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।
मालूम हो कि, ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल केस 1208/2018 दायर किया था। पिछले साल 28 जून को इसी मामले में पटना हाईकोर्ट में ऐश्वर्या- तेजप्रताप की काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद अब कल इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को घरेलू हिंसा को लेकर दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा तीन महीने में करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि दोनों आपसी सहमति से कोई रास्ता निकाल लें। इस दौरान ऐश्वर्या ने कहा था कि उन्हें पति और ससुराल में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तेज प्रताप ने कहा था कि उन्हें साथ नहीं रहना है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप लोग अपने-अपने वकीलों के साथ बैठकर आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालें।
आपको बताते चलें कि, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को बड़े धूमधाम से हुई थी। हालांकि छह महीने में ही रिश्ते में दरार पड़ने लगी. तेज प्रताप यादव ने फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दे दिया था। यह मामला सचिवालय थाना भी पहुंचा। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि उनकी सास राबड़ी देवी दहेज के लिए अत्याचार करती है. तेज प्रताप की बहनों पर भी आरोप लगाए थे।