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04-Nov-2024 12:15 PM
By First Bihar
PATNA : बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए तमाम तैयारियां करनी होंगी। इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से रविवार को सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पृष्ठों में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
दरअसल, डीएम के तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी।
वहीं, इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होगी। चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे, जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक व वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे। लेकिन, शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा गया है।
इधर, प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि मतदान कार्य से जुड़े कर्मियों को दिए जाने वाले अनिवार्य प्रशिक्षण को सुचारू रूप से जल्द संपन्न करा लें। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संबंधित मतदान कर्मियों को पहचान पत्र का विवरण एक पंजी में भी अलग से संधारित किया जाए। चुनाव कार्यों में महिलाओं की प्रतिनियुक्ति में खासा ध्यान रखा जाए। कहा गया है कि प्रतिनियुक्त की जानी वाली प्रत्येक महिला के लिए आवासन, स्नान, शौच आदि के लिए स्वतंत्र व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।