ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व IPS अधिकारी पर भड़के तेज प्रताप, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया FIR बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश विधानसभा सत्र के बीच यूरोप चले गए तेजस्वी यादव? शिवानंद तिवारी के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, कहा...मैदान छोड़ दिया मंदिरों की तरह मदरसों और मस्जिदों में भी लगाए जाएं CCTV कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’ जमुई में बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल CHAPRA: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से छपरा के लाल की मौत, गुजरात पुलिस में थे तैनात कमरिया गोले-गोले-गोले-डोले राजा जी: शराब की बोतल और डांसर का जलवा, नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की ई-मापी की निगरानी होगी सख्त, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अमीनों के कार्य की मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 साल के बाद नौकरी छोड़ने वाले को मिलेगी ग्रेज्युटी

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 साल के बाद नौकरी छोड़ने वाले को मिलेगी ग्रेज्युटी

17-Apr-2020 11:38 AM

DELHI : सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।पांच साल लगातार सेवा करने बाद सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट, 1972 के तहत  पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें कंपनी कोई कटौती नहीं कर सकती।


जस्टिस आर भानुमती की पीठ ने कहा कि धारा 4 के अनुसार ‘सेवा समाप्ति’ यानी टर्मीनेशन में सेवा से इस्तीफा देना भी शामिल है। पीठ ने यह फैसला राजस्थान परिवहन की अपील पर दिया जिसमे मृत कर्मचारी की पत्नी को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया था।  इस कर्मचारी ने बीमारी के कारण सेवानिवृत्ति मांगी थी, लेकिन जब उसे रिटायर नहीं किया गया तो सेवा इस्तीफा दे दिया था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।


कोर्ट ने कहा यहां उसकी लगातार पांच वर्ष सेवा ही महत्वपूर्ण है। उसने सेवा से इस्तीफा दिया है,  उसका कोई अर्थ नहीं है। यह स्पष्ट है उसकी सेवा में ब्रेक नहीं है और उसने इस्तीफा देने तक पूर्ण सेवा की है। इसलिए वह ग्रेच्युटी का हकदार है।सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग की अपील खारिज कर दी और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है कि कर्मचारी इस्तीफा देने पर भी ग्रेच्युटी लेने का अधिकारी होता है।  इसके लिए एक शर्त यही है कि कर्मी की सेवा पांच वर्ष तक लगातार होनी चाहिए।