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01-Sep-2020 07:55 AM
DESK : एक ही व्यक्ति अब कई जगह शिक्षक नियुक्त होकर वेतन नहीं उठा सकते हैं. राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कारगार व्यवस्था की है. इन सबके साथ यह कोई अपराधिक छवि का व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएगा. शिक्षा विभाग ने पंचायत और प्रखंड प्रारंभिक तथा जिला परिषद और नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए लागू चारों नियोजन नियमावली में दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण संशोधन किया है.
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को उनका फोटो लगा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. इसकी प्रति नियोजन इकाई में भी उसी रूप में संरक्षित रहेगी.
बता दें कि इसी 18 अगस्त को बिहार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद पिछले सप्ताह ही विभाग की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली और शिक्षकों के लिए नहीं सेवा शर्त लागू कर दी गई है. प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 30 दिनों का समय योगदान के लिए दिया जाएगा .यदि शिक्षक ज्वाइंन नहीं करते हैं तो उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा. माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी होने के 21 दिनों के अंदर ही ज्वाइन करना अनिवार्य होगा नहीं तो उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अब केवल बिहार के निवासी ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे.