ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के आवास पर ईद मिलन समारोह, नितिन नबीन-चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद मुजफ्फरपुर में ईद पर विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर अमेरिका-इजराइल के खिलाफ जताया विरोध बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, बिहार दिवस पर बिहारी वोटर्स को लुभाने की कोशिश मधुबनी में 38 लाख की कर चोरी, वाणिज्यकर विभाग की रेड में खुलासा, 15 लाख रुपये तत्काल डिपोजिट Bihar Diwas:पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कल, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा बिहार में आंधी-बारिश का कहर, 6 की मौत, 10 लोग घायल, ओलावृष्टि से फसलें भी बर्बाद बिहार में लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश बिहार में लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश समस्तीपुर में हेरोइन तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत दो गिरफ्तार बिहार में गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट पर सख्ती, ATS केंद्रों पर कैमरे की निगरानी में होगी जांच

Home / news / शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट के...

शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट के लिए और वक्त दिया

10-Jul-2020 07:51 PM

DELHI : बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार हुए शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज फिर बड़ा झटका लगा. देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को हाईकोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस को शरजील के खिलाफ जांच के लिए तीन महीने का और वक्त दे दिया है.


दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल बेंच ने आज शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. शऱजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले का विरोध किया था. दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने शऱजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और वक्त मांगा था. अदालत ने पुलिस को 90 दिन का और वक्त दिया था. शरजील इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया.


news imageFile Image


दरअसल CRPC की धारा 167(2) के तहत अगर पुलिस न्यायिक हिरासत में लिये गये किसी आरोपी के खिलाफ 90 दिनों में चार्जशीट दायर  नहीं कर पाती है तो कोर्ट उसे बेल दे देती है. शऱजील की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं किया गया. हालांकि गिरफ्तारी के 88वें दिन पुलिस कोर्ट गयी थी और इसने आतंकवाद निरोधक कानून की धाराओं के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था. कोर्ट ने पुलिस को समय दे दिया था. शरजील ने इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील कर अपने लिए जमानत की मांग की थी.


news imageFile Image


देशद्रोह का आरोपी है शऱजील इमाम
बिहार के जहानाबाद का निवासी शऱजील इमाम शाहीन बाग के प्रदर्शन का मास्टर माइंड था. उस पर आरोप है कि CAA के खिलाफ उसने देश भर में राष्ट्र विरोधी कारनामों को अंजाम देने की साजिश रची थी. पिछले 25 जनवरी को उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शरजील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से अलग करने की बात कर रहा था. इसके बाद ही उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में केस दर्ज हुआ. दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया था.