ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में वकील की मौत, घायल युवक DMCH रेफर मुंगेर में अवैध गिट्टी और बालू ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 गिरफ्तार, 47 लाख का जुर्माना NEET छात्रा हत्याकांड!: जहानाबाद में 25 KM लंबा मार्च, सरकार पर लीपापोती का आरोप BIHAR: रंगदारी मामले में निलंबित थानाध्यक्ष अमरज्योति ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: तीन कॉल सेंटरों पर रेड, 22 गिरफ्तार फ्लैट खरीदारों के हित पर जोर: रेरा बिहार कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह का मार्गदर्शन बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त: सारण में कई वाहन जब्त, 75.65 लाख का जुर्माना राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत: होली और दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल

शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट के लिए और वक्त दिया

शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट के लिए और वक्त दिया

10-Jul-2020 07:51 PM

DELHI : बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार हुए शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज फिर बड़ा झटका लगा. देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को हाईकोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस को शरजील के खिलाफ जांच के लिए तीन महीने का और वक्त दे दिया है.


दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल बेंच ने आज शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. शऱजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले का विरोध किया था. दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने शऱजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और वक्त मांगा था. अदालत ने पुलिस को 90 दिन का और वक्त दिया था. शरजील इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया.


File Image


दरअसल CRPC की धारा 167(2) के तहत अगर पुलिस न्यायिक हिरासत में लिये गये किसी आरोपी के खिलाफ 90 दिनों में चार्जशीट दायर  नहीं कर पाती है तो कोर्ट उसे बेल दे देती है. शऱजील की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं किया गया. हालांकि गिरफ्तारी के 88वें दिन पुलिस कोर्ट गयी थी और इसने आतंकवाद निरोधक कानून की धाराओं के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था. कोर्ट ने पुलिस को समय दे दिया था. शरजील ने इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील कर अपने लिए जमानत की मांग की थी.


File Image


देशद्रोह का आरोपी है शऱजील इमाम
बिहार के जहानाबाद का निवासी शऱजील इमाम शाहीन बाग के प्रदर्शन का मास्टर माइंड था. उस पर आरोप है कि CAA के खिलाफ उसने देश भर में राष्ट्र विरोधी कारनामों को अंजाम देने की साजिश रची थी. पिछले 25 जनवरी को उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शरजील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से अलग करने की बात कर रहा था. इसके बाद ही उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में केस दर्ज हुआ. दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया था.