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19-Oct-2023 10:24 PM
By RITESH HUNNY
SAHARSA: सहरसा कोर्ट ने शराब मामले में तीन शराब कारोबारियों को 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस अधीक्षक सहरसा द्वारा समय-समय पर कांड के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष के ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया। कांड का अनुसंधान पूर्ण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया।
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद मौसमी सिंह द्वारा स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत सौरबाजार (बैजनाथपुर) थाना कांड संख्या -233 / 17 दिनांक- 18.05.2017 उत्पाद वाद संख्या 0-146/17 धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विचारोपरांत दोषी पाते हुए तीन लोगों को पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा दिया गया है। जिसमे अभियुक्त प्रमोद राय उर्फ विलास राय, सुबोध शर्मा व पंकज शर्मा को सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव पाण्डेय के द्वारा पक्ष रखा गया। सौरबाजार थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुअनि शंभुनाथ सिंह के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद उर्फ विलास राय, नुरंम यादव, सुबोध शर्मा व पंकज शर्मा सभी साकिन सपहा, थाना- सौरबाजार (बैजनाथपुर) के विरुद्ध शराब के कारोबार करने एवं 248.76 लीटर विदेशी एवं 30 लीटर देसी शराब के साथ 3 चार पहिया वाहन बरामद होने के आरोप मे कांड प्रतिवेदित हुआ।
अनुसंधान अंतर्गत कांड धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राथमिकी सभी अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया। कांड का अनुसंधान पूर्ण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक सहरसा द्वारा समय-समय पर कांड के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष के ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया।
SAHARSA: सहरसा कोर्ट ने शराब मामले में तीन शराब कारोबारियों को 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस अधीक्षक सहरसा द्वारा समय-समय पर कांड के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष के ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया। कांड का अनुसंधान पूर्ण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया।
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद मौसमी सिंह द्वारा स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत सौरबाजार (बैजनाथपुर) थाना कांड संख्या -233 / 17 दिनांक- 18.05.2017 उत्पाद वाद संख्या 0-146/17 धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विचारोपरांत दोषी पाते हुए तीन लोगों को पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा दिया गया है। जिसमे अभियुक्त प्रमोद राय उर्फ विलास राय, सुबोध शर्मा व पंकज शर्मा को सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव पाण्डेय के द्वारा पक्ष रखा गया। सौरबाजार थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुअनि शंभुनाथ सिंह के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद उर्फ विलास राय, नुरंम यादव, सुबोध शर्मा व पंकज शर्मा सभी साकिन सपहा, थाना- सौरबाजार (बैजनाथपुर) के विरुद्ध शराब के कारोबार करने एवं 248.76 लीटर विदेशी एवं 30 लीटर देसी शराब के साथ 3 चार पहिया वाहन बरामद होने के आरोप मे कांड प्रतिवेदित हुआ।
अनुसंधान अंतर्गत कांड धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राथमिकी सभी अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया। कांड का अनुसंधान पूर्ण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक सहरसा द्वारा समय-समय पर कांड के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष के ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया।