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बिहार : सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने वाले हो जाएं सावधान, दर्ज होगा FIR और देना पड़ेगा अच्छा-खासा जुर्माना

06-Feb-2021 12:44 PM

PATNA : बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनपर थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी. सड़कों की हालत देखते हुए इस बात की घोषणा पथ निर्माण विभाग ने की है. विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा. 


विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी कार्यपालक अभियंता को सड़कों की साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सभी नगर आयुक्तों को कहा है कि वे इस पर बिना देर किए कार्रवाई करें. अगर साइनेज की जरूरत है तो वहां उसे लगाया जाए. बता दें कि होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. अगर होर्डिंग लगाने में सड़क को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा और उस पर खर्च होने वाली राशि संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी.


आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा कराई गई थी. समीक्षा में पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं. कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है. यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. ये देखकर विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं.