Dularchand Yadav murder : मोकामा में रिजल्ट आने तक नहीं मिलेगी कोई ढील, दुलारचंद को लगी गोली का खोखा अब तक नहीं हुआ बरामद; SP को मिला यह निर्देश Bihar Elections 2025: दांव पर कई दिजज्जों की साख, इन तीन सीटों पर सबसे बड़ा महादंगल ; जानिए कौन -कौन हैं मैदान में Indian Railways : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम Bihar News: बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था, अब दर्जनों ट्रेनों में मिलेगी यह महत्वपूर्ण सुविधा Bihar Election 2025: पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद BJP पर संकट! मोदी के करीबी मंत्री ने कर दिया क्लियर, कौन होगा CM? Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में बदल गया पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज, ECI ने दिया नया डेटा; जानिए क्या है नया आकड़ा Bihar News: बिहार के इस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, रेलवे ने की होल्डिंग एरिया की व्यवस्था Bihar News: बिहार के मजदूर की मौत के बाद बवाल, पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा Bihar Elections 2025 : दूसरे चरण में सीमांचल से शाहाबाद तक एनडीए की अग्निपरीक्षा, 26 सीटों पर पिछली बार एक भी जीत नहीं मिली थी Success Story: कौन हैं IPS अजय कुमार? जिन्हें डिप्टी CM ने डरपोक, कायर और निकम्मा कहा, जानिए पूरी कहानी
06-Feb-2021 12:44 PM
PATNA : बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनपर थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी. सड़कों की हालत देखते हुए इस बात की घोषणा पथ निर्माण विभाग ने की है. विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा.
विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी कार्यपालक अभियंता को सड़कों की साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सभी नगर आयुक्तों को कहा है कि वे इस पर बिना देर किए कार्रवाई करें. अगर साइनेज की जरूरत है तो वहां उसे लगाया जाए. बता दें कि होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. अगर होर्डिंग लगाने में सड़क को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा और उस पर खर्च होने वाली राशि संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी.
आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा कराई गई थी. समीक्षा में पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं. कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है. यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. ये देखकर विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं.