कैमूर में आपसी विवाद में चली चाकू, 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती: युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक बोले..‘श्रीबाबू में थी प्रधानमंत्री बनने की क्षमता’ कटिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद राजद से छिनी परंपरागत सीट, अब वीआईपी के खाते में Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त आरा में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौके पर मौत जमुई विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: AK-47 का मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Bihar Crime News: बिहार में अपहरण और लूट की बड़ी साजिश नाकाम, वारदात से पहले पुलिस ने पांच अपराधियों को दबोचा
11-Dec-2019 09:43 AM
DELHI: राज्यसभा से मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई. बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाइसेंस पर अब केवल दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है. अभी तक एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने का प्रावधान था. लोकसभा से ये बिल सोमवार को ही पारित हो गया था.
राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, '1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही पुलिस से हथियार छीनने और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है साथ ही त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल जाना पड़ेगा.
इस बिल में प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इस साथ ही विधेयक में लाइसेंस हथियार के नवीनीकरण की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल किये जाने का प्रावधान किया गया है. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें अपने तीसरे या उससे ज्यादा रखे हथियारों को प्रस्तावित कानून के गजट में अधिसूचित होने के एक साल के भीतर संबंधित पुलिस थाने या हथियार विक्रेता के पास जमा कराना होगा. इन हथियारों को डिस्पोज किया जाएगा.