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20-Apr-2022 05:49 PM
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है जहां राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर CBI की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इस जमानत याचिका पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार CBI ने अपने जवाब में यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। जबकि लालू ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि इस मामले में 41 महीने जेल में उन्होंने समय बिताया हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 महीने ही होगी।
गौरतलब है कि सीबीआई की कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लालू यादव पर लगाया था। जिसके खिलाफ लालू प्रसाद ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है और जमानत की गुहार लगाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है जहां राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर CBI की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इस जमानत याचिका पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार CBI ने अपने जवाब में यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। जबकि लालू ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि इस मामले में 41 महीने जेल में उन्होंने समय बिताया हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 महीने ही होगी।
गौरतलब है कि सीबीआई की कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लालू यादव पर लगाया था। जिसके खिलाफ लालू प्रसाद ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है और जमानत की गुहार लगाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।