ब्रेकिंग न्यूज़

कैमूर में आपसी विवाद में चली चाकू, 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती: युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक बोले..‘श्रीबाबू में थी प्रधानमंत्री बनने की क्षमता’ कटिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद राजद से छिनी परंपरागत सीट, अब वीआईपी के खाते में Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त आरा में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौके पर मौत जमुई विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: AK-47 का मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Bihar Crime News: बिहार में अपहरण और लूट की बड़ी साजिश नाकाम, वारदात से पहले पुलिस ने पांच अपराधियों को दबोचा

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के सभी 18 पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के सभी 18 पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

12-Dec-2019 04:27 PM

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई थी. 

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह के किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी. सभी याचिका को कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने खारिज किया है.

9 नवंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला

देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 नवंवर को अयोध्‍या मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक मानते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया था. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के ही किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामलला का हक है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने को कहा था.  सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में  ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया था.  इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को आज खारिज कर दिया.