ROAD ACCIDENT IN BIHAR : मातम में बदला होली की ख़ुशी, सड़क हादसे में दो की मौत; पूर्व मंत्री के घर पसरा सन्नाटा Holi 2025: होली के दौरान आंखों में अबीर पड़ने पर हो सकती है एलर्जी, त्वचा संबंधी परेशानी से इस तरह करें बचाव Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस पार्टी में होंगी शामिल? खुद किया खुलासा Bihar News : 'सिर मुड़ाते ही ओले पड़े', शादी के बाद 6 महीने की प्रेगनेंट निकली दुल्हन, अब दूल्हे के साथ रिश्ता तोड़ने के नाम पर हो रहा यह खेल UPDATE MOBILE NUMBER IN DL : वाहन मालिक हो जाएं सावधान! DL में इस डेट तक कर लें मोबाइल नंबर अपडेट, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना Bihar News : 'तेरे इश्क में पागल हो गया...', भाभी की मीठी-मीठी बातों पर आया देवर का दिल, अब दोनों मिलकर कर दिया बड़ा कांड INDIAN RAILWAY : अयोध्या से जनकपुर तक सीधी ट्रेन सेवा जल्द, रेल से जुड़ेंगे श्री राम और माता सीता के तीर्थ Holi Special trains : होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान, यहां देखें रेलवे के स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट PM Internship Scheme : युवाओं को बड़ा तोहफा, PM Internship Scheme लास्ट डेट बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; Holi 2025: होली पर घर लौटने वालों परेशान , पटना रेलवे स्टेशनों पर चोरों ने मचाया आतंक
12-Mar-2024 09:31 AM
DESK: सोमवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी करने के बाद देश के करीब-करीब सभी राज्यों में सीएए यानि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया हालांकि, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां यह कानून लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं हो सकेगा।
दरअसल, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल है। इस कानून के नियमों के मुताबिक जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया था, उन्हें भी सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है।
ये स्वायत्त परिषदें असम, मेघालय और त्रिपुरा में अस्तित्व में हैं। इस कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत है। बता दें कि, इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत नागरिकता प्रदान करेगा।