ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Board : बिहार बोर्ड ने घोषित की इंटर और मैट्रिक सेंट-अप परीक्षा 2026 की तिथियां, मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य होगी 75% उपस्थिति Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन PM मोदी के बिहार आगमन से कितना बदल सकता है समीकरण; इस इलाके में गूंजेगी आवाज तो किसे होगा फायदा? Mokama Murder Case : 'हथियार जमा कराए...', मोकामा हत्याकांड के बाद एक्शन में चुनाव आयोग, कहा - लॉ एंड ऑडर पर सख्ती बरतें Bihar election update : दुलारचंद यादव हत्याकांड का बाढ़ और मोकामा चुनाव पर असर, अनंत सिंह पर एफआईआर; RO ने जारी किया नया फरमान Justice Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, इस दिन लेंगे शपथ Bihar News: अब बिहार से भी निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवा दिखाने वाले धावक, इस शहर में तैयार हुआ विशेष ट्रैक Dularchand Yadav case : मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में चौथा FIR दर्ज ! अनंत सिंह और जन सुराज के पीयूष नामजद; पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब बदलेगा माहौल Bihar Election 2025: "NDA ही कर सकता है बिहार का विकास...", चुनाव से पहले CM नीतीश का दिखा नया अंदाज, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर किया वोट अपील Bihar Election 2025: NDA ने तय किया विकसित बिहार का विजन, घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने की बड़ी बात Bihar News: बिहार के इस जिले में 213 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार व नकदी जब्त

भ्रष्टाचार पर प्रहार : धनकुबेर इंजीनियर को संपत्ति जब्त होगी, निगरानी कोर्ट का फैसला

भ्रष्टाचार पर प्रहार : धनकुबेर इंजीनियर को संपत्ति जब्त होगी, निगरानी कोर्ट का फैसला

03-Mar-2022 07:41 AM

PATNA : बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निगरानी का प्रहार लगातार जारी है। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता राम दत्त शर्मा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। निगरानी की विशेष अदालत ने इंजीनियर राम दत्त शर्मा और उनके परिजनों के नाम पर जो आय से अधिक संपत्ति है उसे जब्त करने का निर्देश दिया है। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार ने बुधवार को सिंचाई विभाग के पूर्व इंजीनियर रामदत्त शर्मा की आय से अधिक अवैध संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। निगरानी कोर्ट ने साढ़े 7 लाख रुपये की अचल संपत्ति की जब्ती का फैसला दिया है।


बुधवार को निगरानी कोर्ट ने फैसला देते हुए पूर्व इंजीनियर रामदत्त शर्मा को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के अंदर अवैध संपत्ति को पटना के जिलाधिकारी को सौंप दें। जबकि पटना के डीएम को निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर अवैध संपत्ति को इंजीनियर अगर नहीं सौंपते हैं तो सरकार के पक्ष में जब्ती की कार्रवाई करें। पूर्व इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने और परिवार के नाम पर अवैध अचल संपत्ति बनाई। निगरानी ब्यूरो ने पूर्व इंजीनियर के खिलाफ 8 लाख 53 हजार की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई थी। 


इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने आरोपी इजीनियर रामदत्त शर्मा, उनकी पत्नी प्रभादेवी, बेटे राजेश कुमार उर्फ अमित कुमार और सुदर्शन कुमार को प्रतिवादी बनाया था। रामदत्त शर्मा और उनके परिजनों के नाम बाढ़ के अछुआरा, पटना में चार भूखंड प्रत्येक का रकबा पांच कट्ठा चार धुर, श्रीकृष्ण बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति बेऊर पटना स्थित चार भूखंड, शेखपुरा पटेल नगर पटना स्थित तीन कट्ठा का एक भूखंड, अछुआरा बाढ़ स्थित दो डिसिमिल का एक भूखंड, शेखपुरा फुलवारी शरीफ स्थित 2722 वर्गफीट भूखंड और उसपर निर्मित दोमंजिला भवन की संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। उस समय यह संपत्ति सात लाख 37 हजार की थी, अब बढ़कर करोड़ों में हो गई है।