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04-Sep-2020 06:22 AM
PATNA : पटना हाईकोर्ट कोलेजियम की तरफ से जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कि कोलेजियम ने हाईकोर्ट कोलेजियम की तरफ से की गई अनुशंसा को नए सिरे से नाम तय करने के लिए वापस किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक साल पहले पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एपी शाही, जस्टिस ज्योति सरन और जस्टिस राकेश कुमार की कोलेजियम ने वकील कोटे और न्यायिक सेवा कोटे से जजों की नियुक्ति के लिए जिन नामों की अनुशंसा की थी उसे वापस कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अब पटना हाईकोर्ट के मौजूदा कोलेजियम को नए सिरे से नाम भेजने के लिए कहा है। मौजूदा कोलेजियम में चीफ जस्टिस संजय करोल, जस्टिस दिनेश सिंह, जस्टिस हेमंत श्रीवास्तव शामिल हैं। हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत 53 पद हैं और मौजूदा समय में 23 ही कार्यरत हैं। इनमें 18 वकील कोटे से और 5 न्यायिक कोटे से हैं। अगले महीने जस्टिस दिनेश सिंह भी रिटायर होने वाले हैं लिहाजा अब वकील कोटे और न्यायिक कोटे से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।
पिछली बार हाईकोर्ट कोलेजियम की तरफ से जो नाम भेजे गए थे उनमें वकील कोटे से अमित श्रीवास्तव, पियूष लाल, कुमार मनीष, अमित पवन, जेके वर्मा, राजकुमार, संदीप कुमार, शिल्पा सिंह, मनीष कुमार, संजय गिरी, अर्चना खोपड़े, डॉ अंशुमान, राशिद इजहार, ख़ातिम रजा और मृगांक मौली का नाम भेजा गया था। न्यायिक सेवा के कोटे से आठ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के नाम की अनुशंसा की गई थी लेकिन अब इन सब को निराशा हाथ लगी है। अब पटना हाईकोर्ट कोलेजियम नए सिरे से जजों की नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा करेगा।