ब्रेकिंग न्यूज़

शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब तस्कर महेश राय गिरफ्तार वैशाली से बड़ी खबर: दलान से घर लौट रहे बुजुर्ग को मारी गोली SAHARSA: ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, पलटने से महिला की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका ARRAH: कोइलवर में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए अनोखी पहल, उद्योगपति अजय सिंह और देवनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज रहे मौजूद जब नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तब बिहारशरीफ में गरजे प्रशांत किशोर, कहा..आज भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित BIHAR: कार साइड लगाने को लेकर बारात में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट-फायरिंग Life Style: पिंक सॉल्ट सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? Bihar School News: कैसे पढ़-लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें

पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड पर लगाया दो लाख का जुर्माना, इस मामले में जारी किया सख्त आदेश

पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड पर लगाया दो लाख का जुर्माना, इस मामले में जारी किया सख्त आदेश

24-Jul-2023 07:11 PM

By First Bihar

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार बोर्ड को आदेश दिया है कि वह जुर्माने की राशि को एक महीने के भीतर जमा कराए, इसके साथ ही साथ मुकदमा खर्च के नाम पर याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपए देने का निर्देश दिया है। पूरा मामला BSEB की लापरवाही से जुड़ा है।


दरअसल, याचिकाकर्ता की बेटी ने साल 2017 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। जब परिक्षा का रिजल्ट आया तो उसे संस्कृत विषय में फेल बताया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता की बेटी सदमे में आ गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जानकारी मांगी। करीब डेढ़ साल बाद बिहार बोर्ड ने जानकारी दी कि उनकी बेटी को संस्कृत विषय में 77 नंबर मिले हैं।


बोर्ड की इस लापरवाही के कारण छात्रा के दो साल बर्बाद हो गए। हाई कोर्ट में BSEB के वकील ने बताया कि छात्रा को 77 अंक मिले थे लेकिन मार्क्सशीट में सिर्फ 3 नंबर दिए गए थे, जिसके कारण वह फेल हो गई थी। बोर्ड के इस लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण फर्स्ट क्लास से पास हुई छात्रा को फेल बताकर उसका करियर खराब किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोर्ड पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूल करे।